#CoronaUpdates: केंद्र सरकार ने कोरोना मरीजों (Corona Patients) को अस्पताल में भर्ती करने के नियमों में बदलाव कर दिया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब कोई भी अस्पताल बिना कोरोना रिपोर्ट के भी मरीजों को भर्ती कर सकेगा। साथ ही वो किसी भी राज्य के मरीजों को भर्ती कर सकेंगे। इससे पहले किसी भी मरीज को अस्पताल में भर्ती करने के लिए कोरोना रिपोर्ट आवश्यक थी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक लक्षणों वाले COVID मरीजों को अस्पताल भर्त्ती करना होगा। बेशक उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव ना आई हो। अभी तक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए COVID-19 Postive Test Report की जरूरी होती थी।
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नए निर्देशों के मुताबिक कोरोना (Corona) के लक्षण वाले मरीज CCC, DCHC या DHC वार्ड में भर्ती किए जा सकते हैं, भले ही कोरोना रिपोर्ट पॉजिटव ना आई हो। साथ ही कोई भी अस्पताल किसी भी मरीज को इलाज से इंकार नहीं कर सकेगा। मरीज को ऑक्सीजन या आवश्यक दवाएं दी जाएंगी भले ही वह किसी अन्य शहर का रहने वाला हो।
किसी भी मरीज को इस आधार पर इलाज देने से मना नहीं किया जा सकता कि उसके पास जिस शहर में वह भर्ती हो रहा है वहां की कोई आईडी है या नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरीज को अस्पताल में भर्ती जरूरत के आधार पर किया जाएगा न कि रिपोर्ट या निवास स्थान के आधार पर दिया जाएगा।
किसी भी मरीज को इस आधार पर इलाज देने से मना नहीं किया जा सकता कि उसके पास जिस शहर में वह भर्ती हो रहा है वहां की कोई आईडी है या नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरीज को अस्पताल में भर्ती जरूरत के आधार पर किया जाएगा न कि रिपोर्ट या निवास स्थान के आधार पर दिया जाएगा।