Case against Rahul Gandhi:i: दिल्ली रेप विक्टिम बच्ची के माता पिता की फोटो सोशल मीडिया पर डालने को लेकर राहुल गांधी पर पॉस्को और जेजे एक्ट तहत कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट ने इस बाबत राहुल गांधी के खिलाफ याचिका को स्वीकार कर लिया है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में राहुल गांधी पर कार्रवाई के लिए याचिका दाखिल करने वाले वकील गौतम झा ने theekhabar.com को बताया कि दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ हुई रेप की घटना के बाद राहुल गांधी ने बच्ची के माता पिता से मुलाकात की थी और उसके बाद ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी। जोकि पॉस्को और जेजे एक्ट का सीधा सीधा उलंघघन था। लिहाजा हमने कोर्ट में इसपर पुलिस और अन्य एजेंसियों को निर्देश देने की याचिका दायर की थी।
कोर्ट में आज इस याचिका को लेकर सुनवाई हुई थी। इसमें कोर्ट ने याचिका को एडमिट कर लिया और 27 सितंबर को बाकी सभी रिस्पांडेंट को अपने अपने रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा है। याचिका दायर करने वाले एक अन्य वकील पंकज सिंह के मुताबिक कोर्ट में ट्विटर के वकील ने माना कि राहुल गांधी ने जिन फोटो को अपने अकाउंट से शेयर किया था। वो ट्विटर की पॉलिसी का उलंघघन है। लिहाजा हमने उन फोटोग्राफ्स को डिलिट कर दिया है। हालांकि इसपर एडवोकेट गौतम झा ने कहा कि बेशक ट्विटर ने राहुल गांधी के अकाउंट को ब्लॉक कर फोटो डिलिट कर दिए हों, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस समर्थकों ने वो फोटोग्राफ्स लाखों बार शेयर कर लिए हैं। लिहाजा राहुल गांधी पर पॉस्को और जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।
याकिक