Supreme Court: कर्नाटक हिजाब मामले को राष्ट्रीय मामला ना बनाएं: सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court: कर्नाटक हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश की जल्द सुनवाई से आज सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कर्नाटक पर नजर बनाए हुए है और फिलहाल हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को सलाह देते हुए कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा नहीं बनाएं और सुप्रीम कोर्ट सही समय आने पर मामले में हस्तक्षेप करेगा। 

कर्नाटक हिजाब का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में स्कूल के एक छात्र ने इस मामले पर अंतरिम आदेश को लेकर एक याचिका डाली है। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को आदेश जारी कर कहा था कि याचिका की सुनवाई पूरी होने तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक ड्रेस ना पहने। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में सोमवार को भी हाई कोर्ट में जारी रहेगी।

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