#NewCoronaGuidlines: कोरोना मामले बढ़ने से गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस

दिल्ली में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी (corona cases increased in Delhi )के बाद केंद्र सरकार ने भी राज्यों को कोरोना गाइडलाइंस  का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश भी राज्यों को दिए हैं। इनके मुताबिक भीड़ को नियंत्रित कराना बहुत ही जरूरी है (crowd control is must for states)। हालांकि ज्य़ादातर राज्यों में मास्क और अन्य नियम शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। ग्रामीण इलाकों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन ना के बराबर है।

गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस (Home Ministry new guidelines for corona)

गृह मंत्रालय जो नए दिशानिर्देश जारी किए हैं वो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। नए निर्देशों के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना को रोकने के लिए कड़े उपाय करने होंगे। जो भी गतिविधियां हो रही हैं, उनके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसेस (SOPs) जारी करना होगा। सबसे बड़ी बात राज्यों को भीड़ को काबू में रखना आवश्यक होगा। हाल ही में दिल्ली के बाज़ारों में काफी भीड़ दिखी थी। इसके बाद ही दिल्ली में कोरोना काबू से बाहर हो गया है। नए दिशा निर्देश के तहत कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों ही हो सकेंगे। साथ ही केंद्र ने कंटेनमेंट ज़ोन में हुई लापरवाही के लिए स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी जिम्मेदार बनाया है। दरअसल केंद्र ने कोरोना पर पाए गए काबू में ढिलाई को और मज़बूत करने के लिए राज्यों को कहा है। गृह मंत्रालय राज्यों को सीमित जगहों पर रात को कर्फ्यू लगाने की छूट भी दे दी है। हालांकि इसके लिए राज्यों को गृह मंत्रालय की मंजूरी लेनी होगी। ज्य़ादा कड़ाई या कर्फ्यू के लिए केंद्र ने उन शहरों को चुना है, जहां साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 10 परसेंट और इससे अधिक होगा।

दरअसल पिछले एक सप्ताह से दिल्ली और कुछ राज्यों में कोरोना की दर एक बार फिर तेज़ी से बढ़ी है। पूरे देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है। साथ ही एक्टिव केसज़ में भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो रही है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर राज्यों को कड़ाई से नियमों का पालन कराने के लिए दोबारा नए नियम जारी कर दिए हैं।

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