#LoveJihad: लव जेहाद के खिलाफ बने कानून को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इंकार कर दिया है। हालांकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जेहाद के खिलाफ एक कानून लागू कर दिया था। इसके मुताबिक धोखे से धर्म छिपाकर शादी करने पर 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान होगा।
इससे पहले इसी तरह का कानून मध्यप्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक ने भी लागू कर दिया था। दरअसल लव जेहाद को लेकर उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में लगातार शिकायतें आ रही थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तो इसके खिलाफ एक ही इलाके से 20 से ज्य़ादा शिकायतें पुलिस के पास आई थी। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने धर्म छिपाकर या धोखे से शादी कर धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ ये कानून लाया था। इसमें धोखे से धर्मांतरण कराने वाले, उसके परिवार वाले और जो शादी कराता है। उसको 5 से लेकर 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। इससे सेकुलर गैंग को काफी परेशानी हो गई है। हरियाणा के फरीदाबाद में नकिता तोमर की धर्मपरिवर्तन को लेकर की गई हत्या के बाद। पूरे देश में इस तरह के मामले सामने आने लगे। इसके बाद ही कई राज्य सरकारों ख़ासकर बीजेपी सरकारों ने इसको रोकने के लिए सख्त कानून लागू कर दिए थे। इसको लेकर ही कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं