#CentervsKejriwal: केंद्र सरकार की योजना को अपने नाम से चलाने की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की योजना पर पानी फिर गया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को कहा है कि वो नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट के तहत चलने वाली राशन योजना को नाम बदलकर नहीं चला सकते। इसके लिए आपको दोबारा संसद से एक्ट में बदलाव करवाना होगा।
दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार केंद्र सरकार से मिलने वाले सस्ते राशन को अपने नाम से बांटना चाहते थे। ताकि जनता में ये मैसज जाए कि ये योजना मुख्यमंत्री चला रहे हैं। लेकिन केंद्र के इसपर नाराजगी जताने के बाद केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार पर ही उल्टे आरोप मढ़ दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कांफ्रेंस करके केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र ने उनकी योजना पर रोक लगा दी है। सौरभ ने कहा कि दिल्ली सरकार घर घर राशन योजना पर पिछले तीन चार साल से काम कर रही थी। दिल्ली सरकार आम लोगों के घर घर राशन पहुंचाना चाहती थी। लेकिन केंद्र सरकार उन्हें ऐसा नहीं करने दे रही है। हालांकि इसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि केंद्र सरकार की योजना लंबे समय से चल रही है। जिसे पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) कहा जाता है और इस योजना को राज्य सरकार के अधिकारी ही चलाते हैं। लेकिन अब केजरीवाल सरकार इस योजना को नए नाम से चलाना चाहती है। जिसमें वो एक एडिशनल फीचर यानी वो इस योजना के तहत केंद्र सरकार जो राशन राज्य को देती है। उसको अपने सिस्टम से राशन कार्डधारक के घर पहुंचाना चाहती है। इसमें केजरीवाल सरकार इस योजना का नाम भी बदलना चाहती है। इसपर केंद्र ने नेशनल फूड सिक्यूरिटी एक्ट का हवाला देते हुए इसका नाम बदलने को मना किया है। साथ ही दिल्ली सरकार को कहा है कि अगर वो अपने फंड से कोई नई योजना के तहत गरीबों को राशन देना चाहें तो वो दे सकते हैं। इस मुद्दे पर अब बीजेपी और केजरीवाल सरकार आमने सामने हैं।