#paidleavetocoronainfected: उत्तर प्रदेश में काम कर रहे अब किसी कोरोना संक्रमित का वेतन कंपनी नहीं काट सकेगी। योगी सरकार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के आदेश के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया है तो कोई भी प्राइवेट कंपनी उस कर्मचारी का वेतन नहीं काटेगी। इसके साथ ही सरकारी कर्माचारियों पर भी ये आदेश लागू होगा। अभी तक कुछ प्राइवेट कंपनियों में कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी का वेतन काटा जा रहा था।
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सोमवार को आदेश जारी किया गया है कि कोविड संक्रमित होने पर प्राइवेट कर्मचारियों को 28 दिन का वेतन विद लीव मिलेगी। इसके लिए कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा। इस संबंध में सूबे के अपर मुख्य सचिव श्रम ने सभी ज़िलाधिकारियों, मंडलयुक्तों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि सरकार ने जिस संस्थानों को बंद रखा है, उन्हें भी कर्मचारियों का वेतन विद लीव देना होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि दुकानें और कारखाने राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के चलते अस्थाई रूप से बंद हैं, उनके कर्मचारियों को भी को भी मजदूरी विद लीव दी जाए। इस दौरान लॉकडाउन में भी सरकार के बंद कराए गए सभी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी इस अवधि में मजदूरी विद लीव देना अनिवार्य कर दिया है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के आदेश के मुताबिक कोविड संक्रमित होने पर सरकारी के साथ अब प्राइवेट कर्मचारियों को 28 दिनों की पेड लीव मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने लॉकडाउन में सैलरी देने का आदेश जार कर दिया है। अगर महीने भर का लॉकडाउन होता है तो कर्मचारी को सैलरी के साथ 28 दिन की छुट्टी भी मिलेगी।