#NewStrain: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोरोना वायरस का खतरनाक स्ट्रेन पाया गया है, जोकि संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला सकता है। लिहाजा दिल्ली के मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया है कि इन दोनों राज्यों से आने वाले किसी भी व्यक्ति को 14 दिन सरकारी या पेड क्वारंटाइन में बिताने होंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव के आदेश के मुताबिक आंध्र प्रदेश व तेलंगाना से किसी भी व्यक्ति के दिल्ली आने पर उसे 14 दिनों तक सरकारी या पेड क्वारंटाइन में रहना होगा। यह आदेश इन दोनों राज्यों से आने वाले सभी लोगों पर लागू होगा, चाहे वो निजी वाहन से आया हो या फिर सार्वजनिक जरिए से। हालांकि जिन लोगों को दो वैक्सीन की डोज लग चुकी है और जिनका आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आया है, उन्हें सात दिन क्वारंटाइन में रहना होगा।
दिल्ली के मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन करें। सभी जिलाधिकारी आंध्र प्रदेश व तेलंगाना से आने वालों की स्क्रिनिंग, टेस्टिंग, होम क्वारंटाइन व सर्विलांस पर विशेष ध्यान दें। हालांकि आंध्र प्रदेश व तेलंगाना से आने वाले लोग अगर आंध्र प्रदेश भवन या तेलंगाना भवन में रूकते हैं तो स्क्रीनिंग, टेस्टिंग व क्वारंटाइन की जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश भवन व तेलंगाना भवन के रेजिडेंट कमिश्नर की होगी। अगर इन दोनों राज्य के लोग दिल्ली में आकर किसी होटल, रिसार्ट, हास्टल या धर्मशाला आदि में ठहरते हैं तो टेस्टिंग और क्वारंटाइन की जिम्मेदारी वहां के मालिकों की होगी। हालांकि संवैधानिक पदाधिकारियों को इन नियमों से मुक्त रखा गया है।