#ChildRape: दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 लाख मुआवजे का दिया निर्देश

#DelhiHighCourt: दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने बाल यौन शोषण के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्‍सो) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले की सुनवाई में अपना फैसला देते हुए पीडि़त बालक और उसके परिवार को अंतरिम मुआवजे के तौर पर 6 लाख रुपये देने का निर्देश जारी किया।

गौरतलब है कि 13 मई को सत्र न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अंतरिम मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपये दिलवाए। न्‍यायालय ने एक लाख रुपये पीड़ित को तुरंत सौंपने और अगले दो दिनों में 5 लाख रुपये देने का निर्देश दिया। न्‍यायालय ने पीड़ित और उसके परिवार की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीडि़त लड़के और उसकी मां के नाम पर फिक्‍स डिपॉजिट में 5 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया। न्‍यायालय ने डीएलएसए को यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि मां को हर महीने ब्याज मिले।

बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था बचपन बचाओ आंदोलन (BBA) की निदेशक (लीगल) सम्‍पूर्णा बेहुरा ने न्‍यायालय के इस निर्णय को ‘‘ऐतिहासिक निर्णय’’ बताते हुए कहा ‘‘ बिना लिंगभेद के पॉक्‍सो पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देशों/योजनाओं की तत्काल आवश्यकता है। इस फैसले ने पॉक्‍सो पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए एक मिसाल और मानदंड निर्धारित किया है। राज्य को तुरंत एक योजना या गाइडलाइन के साथ मुआवजा देने के लिए आगे आना चाहिए, जो पॉक्‍सो पीडि़तों का समय पर पुनर्वास करने में मदद करेंगे।’’

BBA का मानना है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने स्वस्थ और सुरक्षित बचपन से वंचित रह जाते हैं। जिस पीडि़त लड़के का यहां उल्‍लेख हो रहा है उसकी घटना कोई छह साल पहले की है। उसकी मां घरेलू सहायिका का काम करती है। पिता गंभीर रूप से तपेदिक के शिकार हैं और पिछले 2 सालों से बिस्तर पर हैं। वे निम्न आय वर्ग के हैं। पीडि़त लड़के का उसके रिश्तेदार ने ही उसके घर में यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और कुकर्म किया था। BBA को जब इस गंभीर मामले का पता चला तो उसने इसको अपने हाथ में लिया।

गौरतलब है कि यह मामला ऐसे समय आया है जब बीबीए की सहयोगी संस्‍था कैलाश सत्यार्थी चिल्‍ड्रेंस फाउंडेशन (केएससीएफ) यौन शोषण और बलात्कार के शिकार बच्‍चों को अदालत से न्‍याय सुनिश्चित करने के लिए ‘जस्टिस फॉर एवरी चाइल्‍ड’ अभियान चला रहा है। इस अभियान का उद्देश्‍य देश के 100 जिलों में पॉक्‍सो अधिनियम के तहत चल रहे कम से कम 5000 मामलों में बच्‍चों को न्‍याय दिलाना है। इस अवधि के दौरान केएससीएफ यौन शोषण और बलात्कार के पीडि़त बच्‍चों को कानूनी और स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाएं, पुनर्वास, शिक्षा और कौशल विकास के अवसरों की सुविधाएं प्रदान करेगा। बाल यौन शोषण के पीडि़तों और उनके परिवारों को विशेष रूप से मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य सहायता भी संगठन मुहैया कराएगा।

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