#SocialMedia: भारत में ट्विटर के लिए मुश्किले अब बढ़ने लगी है। दिल्ली हाईकोर्ट मे इस सोशल मीडिया कंपनी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस दायर किया है। केस में कंपनी को भारत सरकार के नियम मानने के लिए किया गया है। दरअसल ट्विटर पर लिखे किसी भी ट्विट पर किसी तरह की जवाबदेही किसी की नहीं है। भारत में ट्विटर का कोई ऐसा अधिकारी नहीं है, जिसे किसी के खिलाफ किए गए ट्विट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। भारत में जो ट्विटर का दफ्तर है, वो भी आउटसाइड एजेंसी के तौर पर काम करता है। यानि वो कंपनी नहीं है। इसलिए आज तक ट्विटर के किसी भी ट्विट पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इन्हीं सब बातों को लेकर वकील अमित आचार्या ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका के मुताबिक कोई कंपनी जोकि भारत से रेवेन्यू कमा रही है, लेकिन वो यहां के कानूनों के प्रति जवाबदेह नहीं हो। ऐसा कैसे हो सकता है। लिहाजा कंपनी या तो कानूनों का पालन करे या फिर अपना कामकाज बंद करें।
दरअसल सरकार के साथ ट्विटर की लंबे समय से लड़ाई चल रही थी। ट्विटर की मुख्य कंपनी अमेरिका में है। ट्विटर कंटेंट पर उसी का अधिकार है। वो अमेरिका के कानूनों के हिसाब से चलते हैं। भारत में जो ट्विटर इंडिया वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए है। यानि ट्विटर के ब्लूटिक बेचने और ट्विटर पर विज्ञापन के लिए इस दफ्तर का काम है। केंटेंट पर इसका कोई अधिकार नहीं है। लिहाजा भारत सरकार ने सभी कंपनियों के लिए नियम बनाया है कि वो भारत में अपने कुछ स्थायी अधिकारी रखेंगे। जोकि किसी भी तरह की समस्याओं को हल करने के लिए जिम्मेदार होंगे।