#DelhiHighCourt: बिना किसी स्टडी के सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाह के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट में 5जी पर रोक लगाने की याचिका पर कोर्ट ने अभिनेत्री जूही चावला पर 20 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 5G रोल आउट के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया गया है। हाई कोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है कि याचिका को पब्लिसिटी के लिए दायर किया गया है। इसी वजह से कोर्ट की सुनवाई का लिंक सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान गाना गाने वाले व्यक्ति समेत उन सभी लोगों को अवमानना का नोटिस जारी किया कर दिया है जिन्होंने अवैध तरीके से सुनवाई में भाग लिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोर्ट ने इसे सुनवाई में बाधा उत्पन्न करने वाला कहा है और इसपर ऐसे लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस को एक्शन लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पूरी कोर्ट फीस भी जमा नहीं कराई जो डेढ़ लाख से ज्यादा है।
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने जूही चावला के सीधे कोर्ट आने पर भी सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट ने कहा कि सरकार से बिना जानकारी हासिल किए, बिना संबंधित विभाग को प्रतिवेदन दिए कैसे 5जी वायरलेस नेटवर्क तकनीक (5G wireless network technology) को चुनौती दी गई। दरअसल किसी भी याचिका को दायर करने से पहले एक प्रोसेस है। जिसमें अगर सरकार शामिल है तो उनसे व्यक्ति या समूह सीधे पूछ सकता है। अगर वहां उसे जवाब नहीं मिलता तो वो आगे जाता है।
ख़ास बात ये है कि पिछले कुछ समय से एक ख़ास विचारधारा के लोग 5जी के खिलाफ लगातार अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह फैलाने वालों में दिल्ली बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में हैं। इसी सोशल मीडिया की अफवाह के आधार पर जूही चावला की याचिका दायर की थी। जिसमें 5जी वायरलेस टेक्नोलॉजी से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा बताया गया था। हालांकि जूही चावला और उसके वकील इसको कोर्ट में प्रमाणित नहीं कर पाए।