#Unlock: आज से क्या खुलेगा, किसपर रहेगी पाबंदी, देखें पूरी लिस्ट..

#CoronaUpdates: कोरोना के मामले जैसे-जैसे कम हो रहा है, वैसे वैसे ज्यादातर राज्य अनलाक की तरफ बढ़ रहे हैं। जहां एक ओर सोमवार से राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पार्क और माल आदि खुल जाएंगे। वहीं हरियाणा और उत्तराखंड ने कुछ और रियायतों के साथ लाकडाउन बढ़ा दिया है। दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर के आठ जिलों शोपियां, गांदरबल, बांडीपोरा, जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी और ऊधमपुर में अब वीकेंड कर्फ्यू हटा लिया गया है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने करीब पचास दिन के बाद सोमवार को माल, रेस्टोरेंट, पार्क आदि खोले दिए जाएंगे। सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से रात नौ बजे तक माल, पार्क और पचास परसेंट क्षमता के साथ रेस्टोरेंट खोले जा सकेंगे। शादी समारोहों में भी अधिकतम पचास व्यक्ति शामिल होने की छूट दी जा रही है। धर्म स्थलों पर अधिकतम पचास व्यक्ति एक साथ प्रवेश कर सकेंगे। जबकि सरकारी कार्यालयों में भी सभी कर्मचारियों के पहुंचेंगे का हुकम दिया गया है।

हालांकि उत्तर प्रदेश में रात नौ से सुबह सात बजे तक प्रतिदिन रात का कर्फ्यू और शनिवार-रविवार वीकैंड कर्फ्यू जारी रहेगा। स्कूल-कालेज और शिक्षण संस्थानों में अभी पढ़ाई बंद रहेगी। लेकिन, टीचर और कर्मचारी स्कूल-कालेज आ जा सकेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई की जारी रहेगी। हालांकि सिनेमा हाल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल और जिम खोलने की इजाजत अभी नहीं दी गई है।

दिल्ली सरकार ने अनलाक-4 के तहत छूट का दायरा बढ़ाया है। सोमवार से बाजार, मार्केट काम्प्लेक्स, माल, बार, रेस्टोरेंट, पार्क, गार्डन और गोल्फ क्लब भी खुल गए हैं। रेस्टोरेंट और बार रात 10 बजे खोले जा सकेंगे। हालांकि स्कूल, कालेज, एजुकेशनल, कोचिंग और ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट अभी बंद रहेंगे। सभी सार्वजनिक आयोजनों पर भी पाबंदी जारी रहेगी। हालांकि सिनेमा, जिम, स्पा सहित अन्य कई गतिविधियां भी 28 जून सुबह पांच बजे तक बंद ही रहेंगी।

उत्तर भारत के एक अन्य बड़े राज्य हरियाणा ने लाकडाउन 28 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि इसमें कई तरह की छूट दी गई हैं। राज्य में दुकानें सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खोली जा सकेंगी। जिम और खेल स्टेडियम भी खोल दिए गए हैं। अब सभी माल सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगे। शादियां तो होंगी मगर बारात नहीं जाएगी। सभी होटल, रेस्टोरेंट और बार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर अब 50 लोगों के पूजा करने की अनुमति होगी। खुले स्थानों पर भी इतने लोग जमा हो सकेंगे।

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