#Lockdown: उत्तर प्रदेश में जारी है कोरोना पर सख्ती

#Unlock: उत्तर भारत में जहां ज्य़ादातर राज्यों ने अनलॉक कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में अभी भी कोरोना को लेकर सख्ती बरती जा रही है। राज्य प्रशासन ने जहां शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लगाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर नोएडा में धारा 144 लगा दी गई है।

इस बीच केंद्र सरकार ने भी कहा है कि कोरोना से बचने के लिए हमें सभी सावधानियां बरतनी चाहिए। ब्रिटेन, रूस और बांग्लादेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हम अभी भी कोरोना की दूसरी लहर से निपट रहे हैं। हमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। कोरोना के कम होते मामलों के बीच कई राज्यों ने लॉकडाउन में ढील दे दी है।

उत्तर प्रदेश प्रशासन आगामी त्योहार में कोरोना के मामले न बढ़ें, इसलिए अभी से धारा 144 लागू कर दी है। नोएडा में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी गई है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर और कोरोना को फैलने से रोकने के लिए गौतमबुद्ध नगर जिले में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू की है। शनिवार और रविवार उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में दुकानें, मॉल और जिम आदि बंद रहने का आदेश पहले की तरह ही लागू है।  

पंजाब में कोरोना के केस कम होने के बाद संडे कर्फ्यू और रात्रि कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना समीक्षा करते हुए यह फैसला लिया। इसी के साथ राज्य में सभी बार, रेस्टोरेंट, सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, माल, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, चिड़ियाघर आदि खोलने की इजाजत दे दी गई है।

शनिवार को तमिलनाडु सरकार ने राज्य में 19 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हालांकि, इस दौरान कुछ ढील भी दी गई है। होटल, चाय की दुकान, बेकरी, सड़क किनारे की दुकानें, नाश्ते की दुकानें 50 परसेंट ग्राहकों के साथ रात 9 बजे तक खुली रह सकती हैं। स्कूल, कॉलेज, थिएटर, शराब की मॉडल शॉप, स्विमिंग पूल और चिड़ियाघर अभी बंद रहेंगे।

लॉकडाउन पर प्रशासन ने कहा कि अंतर-राज्यीय परिवहन (पुडुचेरी को छोड़कर) और सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिबंध लागू रहेगा। पुडुचेरी के लिए बसों का संचालन जारी रहेगा। जिन दुकानों और अन्य गतिविधियों को रात 8 बजे तक अनुमति दी गई थी, उन्हें रात 9 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी जाएगी।

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