Supreme Court: अनुकंपा के आधार पर नौकरी अधिकार नहीं

Supreme Court: अनुकंपा के आधार पर दी जाने वाली नौकरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि सभी सरकारी रिक्तियों के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक रियायत है, अधिकार नहीं। शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के मुताबिक सभी सरकारी रिक्तियों के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में सभी उम्मीदवारों को समान अवसर दिया जाना चाहिए, लेकिन यह एक मापदंडों का अपवाद है।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एआर बोपन्ना की पीठ ने कहा कि इस अदालत के कई फैसलों में दी गई व्यवस्था के मुताबिक अनुकंपा नियुक्ति लोक सेवाओं में नियुक्ति के सामान्य नियम का अपवाद है। पीठ ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का पूरा मकसद परिवार को अचानक आए संकट से उबरने में मदद देना है।

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