Karnataka High court on Hijab: अंतिम फैसला आने तक धार्मिक पोशाक पर रोक

Karnataka High court on Hijab: हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक स्कूलों में किसी भी तरह की धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहन कर आने के बाद कुछ छात्राओं को स्कूल में एंट्री से रोक दिया गया था। इसके बाद धीरे-धीरे करके यह मामला कर्नाटक के कई जिलों में फैल गया।

स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में हिजाब और बुर्का पहनकर आई छात्राओं के विरोध में हिंदू छात्रों ने भी धार्मिक पोशाक पहनकर प्रदर्शन किया था। इसको लेकर मामला कर्नाटक हाई कोर्ट तक चला गया था। जहां सिंगल बेंच में इसको बड़ी बेंच के पास सुनवाई के लिए भेज दिया गया था। अब इस मामले की सुनवाई कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा और जस्टिस खाजी की बेंच कर रही है।

इस विवाद के बाद पूरे देश में शिक्षण संस्थानों में यूनिफार्म को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। जहां चुनिंदा मुस्लिम वर्ग शिक्षण संस्थानों में हिजाब और बुर्के की वकालत कर रहा है और उसे अपना अधिकार बता रहा है। वही एक बड़ा तबका इस तरह की कोशिश के खिलाफ खड़ा हुआ है। उनका मानना है शिक्षण संस्थान कोई धार्मिक पढ़ाई की जगह नहीं है। जहां धर्म से जुड़ी हुई ड्रेस पहन कर आए जाए शिक्षण संस्थानों में एक यूनिफॉर्म होती है उसी यूनिफॉर्म तो पहन कर आना चाहिए।

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