AAP leader: आम आदमी पार्टी की नेता निशा सिंह को कोर्ट ने दंगा का दोषी करार देते हुए सात साल की सश्रम सज़ा सुनाई है। उन्हें अधिकारियों पर पेट्रोल बम से हमला कराने का दोषी पाया गया। इससे पहले आम आदमी पार्टी कई दूसरे नेताओं पर भी दंगा कराने के आरोप लगते रहे हैं। दरअसल हरियाणा के गुरुग्राम में शहरी आवास विकास प्राधिकरण (HUDA) के दस्ते पर हमला हुआ था। इसमें इस दस्ते पर पेट्रोल बम से भी हमला किया गया था। पथराव करने के मामले में स्थानीय पार्षद निशा सिंह समेत 10 महिलाओं पर केस दर्ज हुआ था। जिसपर अदालत ने इनको 7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस घटना में शामिल अन्य 7 दोषियों को 10 साल की सजा भी सुनाई गई है। एडिशनल सेशन जज मोना सिंह की अदालत ने गुरुवार (28 अप्रैल 2022) को फैसला सुनाया।
जिस केस में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार होने का दावा करने वाली निशा सिंह को सजा सुनाई गई है, उस केस में 15 मई 2015 को HUDA के JE राजपाल सीनियर अधिकारियों के साथ सेक्टर-47 झिम्मर बस्ती में अतिक्रमण हटाने गए थे। इसी दौरान एडवोकेट खजान सिंह, प्रदीप जैलदार और नगर निगम की तत्कालीन महिला पार्षद निशा सिंह ने भीड़ को हमले के लिए उकसाया। इसके बाद भीड़ ने अधिकारियों और पूरी टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में भीड़ ने पेट्रोल बम और एलपीजी सिलेंडर भी पुलिस टीम पर फेंके थे। इस घटना में ड्यूटी मजिस्ट्रेट और 15 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इसके बाद सदर थाने में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी।
घटना के तुरंत बाद निशा सिंह के साथ साथ सभी 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन पर दंगा करने और हत्या का प्रयास करने की धाराएं लगाई गई थी। हालाँकि, सबूत के अभाव में कोर्ट ने हत्या के प्रयास की धारा हटा दी थी। इसके बाद सभी दोषी वे सब जमानत पर बाहर आ गए थे। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद सभी 17 लोगों को भोंडसी जेल भेजा गया है।