Gyanvapi Campus: ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Case) मामले में एडवोकेट कमिश्नर को बदले जाने की अपील (Apeal on change of Advocate Commissioner) खारिज हो गई है, मुस्लिम पक्ष () ने विडियोग्राफी की कार्रवाई (Videography of Masjid) को टालने के लिए एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की अपील की थी। अब 17 मई से पहले कोर्ट कमीश्नर को अपनी रिपोर्ट दायर करनी है।
Gyanwapi: आज मस्जिद के अंदर किया जाएगा सर्वे
ज्ञानवापी परिसर में कमीशन की कार्यवाही के दौरान एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने की थी। अगर ये मांग मान ली जाती तो ज्ञानवापी तहखाने की वीडियोग्राफी करने में और देरी हो जाती।
सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि कमीशन की कार्यवाही जारी रहेगी। वहीं वीडियो रिकार्डिंग और फोटोग्राफ के साथ 17 मई तक रिपोर्ट देने का आदेश भी एडवोकेट कमिश्नर को दिया गया है।
बहुप्रतीक्षित अदालत के फैसले में इस बार शासन और प्रशासन के सहयोग से 17 मई से पहले ज्ञानवापी परिसर और मस्जिद के तहखाने की वीडियो रिकार्डिंग करके कोर्ट को उपलब्ध करानी है।
कोर्ट ने अधिकार जिलाधिकारी को ताला खुलवा कर कमीशन की कार्यवाही का निर्देश भी दिया है। सर्वे का गैर सम्मत विरोध करने वालों पर कानूनी कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया है।
वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष की सभी प्रकार की मांगों को खारिज करते हुए एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा और विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह के साथ ही सहायक अधिवक्ता आयुक्त अजय प्रताप सिंह भी इस कार्रवाई के दौरान मौजूद रहेंगे। इस मामले में पूरे ज्ञानवापी परिसर की वीडियो रिकार्डिंग के आदेश की जानकारी अधिवक्ताओं की ओर से दी गई।